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निःशक्तता पेंशन

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना- इस योजना के अंतर्गत बी०पी०एल० परिवार के १८-७९ वर्ष के ८०% या उससे अधिक विकलांग प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति को ४०० रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है| योजना से आच्छादन की अहर्ता: १.बी०पी०एल० परिवार का सदस्य २.८०% या उससे अधिक विकलांग प्रमाण पत्र ३.१८-७९ वर्ष उम्र (८० वर्ष या उससे अधिक आयु की विकलांग व्यक्ति का स्थानान्तरण इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में…

प्रकाशित तिथि: 07/03/2018
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विधवा पेंशन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (केन्द्र सरकार): – इस योजना के अंतर्गत बी०पी०एल० परिवार के ४०-७९ वर्ष के विधवा को ४०० रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है| योजना से आच्छादन की अहर्ता: १. बी०पी०एल० परिवार का सदस्य २. ४०-७९ वर्ष उम्र (८० वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं का स्थानान्तरण इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कर दिया जाता है जहाँ उन्हें ५००/- रु० प्रतिमाह के दर…

प्रकाशित तिथि: 07/03/2018
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वृद्धावस्था पेशन

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन योजना- इस योजना के अंतर्गत बी०पी०एल० परिवार के ६०-७९ वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को ४०० रूपये प्रतिमाह तथा ८० वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बी०पी०एल० धारी को ५०० रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है| योजना से आच्छादन की अहर्ता: १. बी०पी०एल० परिवार का सदस्य २. ६० वर्ष या उससे अधिक आयु

प्रकाशित तिथि: 07/03/2018
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