विधवा पेंशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (केन्द्र सरकार): – इस योजना के अंतर्गत बी०पी०एल० परिवार के ४०-७९ वर्ष के विधवा को ४०० रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है|
योजना से आच्छादन की अहर्ता:
१. बी०पी०एल० परिवार का सदस्य
२. ४०-७९ वर्ष उम्र (८० वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं का स्थानान्तरण इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कर दिया जाता है जहाँ उन्हें ५००/- रु० प्रतिमाह के दर से पेंशन दी जाती है)
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (बिहार सरकार): – इस योजना के अंतर्गत १८ वर्ष या उसे अधिक आयु की विधवा महिला जो बी०पी०एल० परिवार की हो या जिनकी वार्षिक आय ६००००/- रु० से कम हो तथा जो इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित न हो पाए हो को ४०० रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है|
योजना से आच्छादन की अहर्ता:
१.१८-३९ वर्ष एवं बी०पी०एल० परिवार का सदस्य या १८ वर्ष से उपर एवं ६००००/- वार्षिक से कम आय का प्रमाण पत्र|
२. १८ वर्ष या उससे अधिक उम्र|
लाभार्थी:
विधवा ( इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन:-40 से 59 वर्ष आयु के सभी विधवा जो गरीबी रेखा के नीचे की हो) (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन:- 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विधवा एवं ६००००/- वार्षिक से कम आय)
लाभ:
नियमानुसार मासिक पेंशन