निःशक्तता पेंशन
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना- इस योजना के अंतर्गत बी०पी०एल० परिवार के १८-७९ वर्ष के ८०% या उससे अधिक विकलांग प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति को ४०० रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है|
योजना से आच्छादन की अहर्ता:
१.बी०पी०एल० परिवार का सदस्य
२.८०% या उससे अधिक विकलांग प्रमाण पत्र
३.१८-७९ वर्ष उम्र (८० वर्ष या उससे अधिक आयु की विकलांग व्यक्ति का स्थानान्तरण इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कर दिया जाता है जहाँ उन्हें ५००/- रु० प्रतिमाह के दर से पेंशन दी जाती है )|
बिहार निःशक्तता पेंशन योजना- इस योजना के अंतर्गत किसी भी आय एवं उम्र के ४०% या उससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति को ४०० रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है|
योजना से आच्छादन की अहर्ता:
१. ४०% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र|
२. आय एवं उम्र का कोई बंधन नहीं|
३. आवेदनकर्ता को राज्य का निवासी होना चाहिए या आवेदन जमा करने की तारीख से कम से कम 10 वर्षों के लिए राज्य में रहना चाहिए था।
लाभार्थी:
निःशक्त व्यक्ति जो नियमानुसार लाभांवित हो सके
लाभ:
नियमानुसार मासिक पेंशन